खडूर साहिब से लोकसभा सदस्य अमृतपाल सिंह द्वारा संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए दायर की गई पिटिशन का आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।अदालत ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि अमृतपाल का केस देख रही अथॉरिटी इस बारे में फैसला ले कि उसे इजलास में हिस्सा लेने की इजाजत देनी है या नहीं और अथॉरिटी को 7 दिनों के अंदर फैसला देना पड़ेगा।
बताएं कि अमृतपाल सिंह पिछले लंबे समय से असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है।अमृतपाल सिंह ने बजट इजलास में हिस्सा लेने की इजाजत मांगते हुए हाईकोर्ट में पिटिशन दायर की थी। अपनी पिटिशन में अमृतपाल सिंह ने कहा था कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू होने जा रहा है और एक चुने हुए संसद सदस्य होने के नाते इस सत्र में उसकी हाजिरी जरूरी है।
पिटिशन में कहा गया था कि संसद में शामिल होना न सिर्फ उसका संवैधानिक अधिकार है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी है।अमृतपाल सिंह ने पहले भी बीती 21 नवंबर को हाईकोर्ट में पिटिशन दायर की थी कि उसे 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के सेशन में शामिल होने की इजाजत दी जाए,
जिसके बाद अदालत ने सूबे के गृह सचिव, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को एक हफ्ते अंदर फैसला लेने के निर्देश दिए थे लेकिन फिर रिपोर्ट के आधार पर उसकी पैरोल रद्द कर दी गई थी।


