Tuesday, May 26, 2026

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सुप्रीम कोर्ट ने आज निठारी हत्याकांड में सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आज निठारी हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में आया अपना आदेश बदल दिया है। निठारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोली के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को कोर्ट ने उसकी क्यूरेटिव याचिका स्वीकार कर ली है। 12 मामलों में बरी हो चुका कोली सिर्फ रिम्पा हलदर मामले में दोषी होने के चलते जेल में था।

जस्टिस सूर्यकातं ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। याचिकाकर्ता को तत्काल बरी किया जाए।’ 7 अक्तूबर को सुरेंद्र कोली की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ एक बयान और किचन से मिले चाकू के आधार पर उसे दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बाकी मामलों में बरी किए जाने की वजह से विषम स्थिति पैदा हो गई है।

निठारी मर्डर केस साल 2006 में तब सामने आया जब नोएडा के निठारी गांव में एक घर के पास नाले से कुछ कंकाल मिले थे। यह घर मोनिंदर सिंह पंढेर का था और सुरेंद्र कोली उसका नौकर था। सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई और जांच एजेंसी ने इस मामले में कई केस फाइल किए। सीबीआई ने इस मामले में सुरेंद्र कोली को भी आरोपी बनाया और उसके खिलाफ मर्डर, किडनेपिंग, रेप और साक्ष्य छिपाने जैसे कई मामले दर्ज किए गए, जबकि मोनिंदर पंढेर पर सिर्फ अनैतिक तस्करी का मामला दर्ज हुआ।

बाद में कोली को कई नाबालिग बच्चियों से रेप और हत्या का दोषी करार दिया गया और उसे दस से ज्यादा मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई. जिस मामले में कोली को आज रिहा किया गया है, 2009 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसी मामले में उसे दोषी ठहराया था और मोनिंदर पंढेर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया. हालांकि, पंढेर को भी दो मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो भी बरी हो चुका है।

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