Wednesday, June 3, 2026

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अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

NRI SANJH JALANDHAR (28 March)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ये राजनीतिक मामला है, जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता. इसलिए इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है, जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि ये सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायपालिका के दायरे में नहीं। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, उन्हें करने दीजिए. ये राजनीतिक मामला है। आप तय कीजिए। क्या ऑर्डर लेना चाहते हैं? उसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है।

याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा कि क्या इसमें न्यायिक दखल की जरूरत है? हमने आज के अखबार पढ़े। एलजी सक्सेना इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। ये मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा। ये राजनीतिक मामला है। ये बहुत बहुत मुश्किल होगा लेकिन ये व्यावहारिक दिक्कत है। इस पर एलजी को विचार करना है। राष्ट्रपति को विचार करना है। हम इस पर पारित क्यों करना चाहिए। वे विचार करेंगे। हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते. कोई हाईकोर्ट नहीं लगा सकता।

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