नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने रूपनगर जिले में स्टोन क्रशर के एनवायरनमेंटल कंप्लायंस पर पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (PPCB) की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।PPCB द्वारा जमा की गई रिपोर्ट के अनुसार, रूपनगर जिले में कुल 171 स्टोन क्रशर हैं, जिनमें से 153 का इंस्पेक्शन किया गया।
इंस्पेक्शन के दौरान, केवल 10 स्टोन क्रशर ही नियमों के अनुसार कंप्लायंस करते पाए गए, जबकि 71 नॉन-कंप्लायंस वाले और 55 आंशिक रूप से कंप्लायंस करते पाए गए।ट्रिब्यूनल ने यह भी नोट किया कि कुल 171 में से 18 स्टोन क्रशर का इंस्पेक्शन होना बाकी है। PPCB को एक हफ्ते के अंदर पूरी रिपोर्ट फाइल करने का समय दिया गया है।
इसके अलावा, आवेदक द्वारा रूपनगर जिले में की गई गैर-कानूनी माइनिंग की डिटेल्स ट्रिब्यूनल के रिकॉर्ड में रखी गईं। NGT ने संबंधित अधिकारियों को इस दौरान रूपनगर जिले में किसी भी तरह की गैर-कानूनी माइनिंग की अनुमति न देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर, 2026 को होगी।


