पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में पटियाला जेल में बंद बलवंत सिंह राजोआणा की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 28 अक्तूबर को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मांग का जोरदार विरोध किया है।
केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि पंजाब की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजोआणा की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने का फैसला लेना उचित नहीं होगा। केंद्र के इस रुख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अदालत अब राजोआणा की याचिका पर गुण-दोष के आधार पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।


