भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन रिकवरी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोन वसूली के नाम पर ग्राहकों के साथ बदसलूकी या दबाव न बनाया जाए. ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे. नए नियमों के अनुसार, रिकवरी एजेंट अब किसी भी ग्राहक को धमका नहीं सकेंगे और न ही बार-बार फोन या मैसेज करके परेशान कर सकते हैं।
सबसे बड़ी बात ये है कि सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद रिकवरी कॉल करने की भी अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा, एजेंट ग्राहक के परिवार, दोस्तों को भी परेशान नहीं कर सकेंगे. RBI ने साफ कहा है कि रिकवरी एजेंट किसी भी ग्राहक की फोटो, वीडियो या निजी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करके उसे बदनाम नहीं कर सकते. ग्राहक की प्राइवेसी का पूरा सम्मान करना होगा. अगर आपने EMI पर मोबाइल खरीदा है,
तो बैंक या फाइनेंस कंपनी सिर्फ उसी मोबाइल को लॉक कर सकती है, जिसके लिए लोन लिया गया हो. किसी दूसरे लोन की वसूली के लिए आपका फोन लॉक नहीं किया जा सकता. साथ ही, फोन लॉक होने के बाद भी इनकमिंग कॉल, मैसेज जैसी जरूरी सुविधाएं बंद नहीं की जा सकती है
अब हर रिकवरी एजेंट के पास बैंक की ओर से जारी आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर होना जरूरी होगा. बैंक को पहले से ग्राहक को ये भी बताना होगा कि रिकवरी एजेंट कब मिलने आएगा. अगर एजेंसी बदली जाती है, तो इसकी जानकारी भी ग्राहक को देनी होगी.


