स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। आतंकवादी खतरे और खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने ड्रोन समेत सभी तरह के छोटे हवाई उपकरणों को उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश 2 अगस्त से लागू होगा और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान असामाजिक तत्व या आतंकवादी ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों का इस्तेमाल करके आम लोगों, VIPs, अहम सरकारी इमारतों और कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं।
इस आशंका को देखते हुए, एहतियात के तौर पर राजधानी के आसमान में ऐसे सभी उपकरणों को उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। इस रोक के दौरान ड्रोन (यानी UAV और UAS), क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून और छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा, एयरक्राफ्ट से पैरा-जंपिंग जैसी गतिविधियों पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी।


