Friday, July 24, 2026

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हाईकोर्ट ने मोहाली के 16 गांवों में निर्माण कार्य और जमीन खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली के 16 गांवों में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य और जमीन खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।अदालत ने डीसी मोहाली को इन आदेशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस क्षेत्र में वन भूमि की सीमांकन का आदेश क्यों दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, पहले वन भूमि का सीमांकन किया जाएगा और उसके बाद ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी।पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत वन और राजस्व अधिकारियों की एक टीम बनाएं, जो पुराने राजस्व रिकॉर्ड की जांच करे और 1980 के एक्ट के लागू होने के समय वन भूमि का क्षेत्र निर्धारित करे। इस टीम का नेतृत्व मुख्य वन संरक्षक करेंगे, जिसमें पंजाब सरकार का एक प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी भी शामिल होगा।

अपने आदेश के अंत में, हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की बेंच ने मोहाली के डिप्टी कमिश्नर को 14 सितंबर को अगली सुनवाई पर इन सभी रिकॉर्डों के साथ हाईकोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।यह ध्यान देने योग्य है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को यहां की जमीन को वन भूमि के रूप में चिह्नित करने का आदेश दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह पूरा इलाका पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है।

लेकिन तब से इन सभी गांवों की वन भूमि का सीमांकन नहीं किया गया है।इसी तरह के मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका विचाराधीन है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि यहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। हाईकोर्ट ने अब यह सख्त आदेश जारी किया है।

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