मजीठा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR मामले में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के वकील बिक्रमजीत सिंह बाठ को बेगुनाह करार दिया गया है और उनका नाम मामले से हटा दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, अमृतसर कोर्ट ने बिक्रमजीत सिंह बाठ को बेगुनाह घोषित किया है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस की ओर से बनाई गई 5 सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अमृतसर कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया, जिसके बाद वकील का नाम FIR से हटा दिया गया। आपको बता दें कि बिक्रमजीत सिंह बाठ, बिक्रम सिंह मजीठिया के वकील के तौर पर मजीठा पुलिस स्टेशन गए थे, उस दौरान वहां काफी हंगामा हुआ था।
हाल ही में 31 मई को मजीठा पुलिस स्टेशन में अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एक नई FIR दर्ज की गई थी। उन पर पुलिस स्टेशन में जबरन घुसने, हिरासत में लिए गए संदिग्ध को छुड़ाने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप है।


