अजनाला थाने पर हमले के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कम से कम 5 जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।
हाईकोर्ट में दाखिल जमानत याचिकाओं में से एक याचिका पर बोलते हुए जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता सहित एक गैर-कानूनी भीड़ ने अमृतपाल सिंह के प्रभाव में आकर अपने एक साथी को पुलिस हिरासत से रिहा करवाने के बुरे इरादे से पुलिस थाने पर हमला करके कानून को अपने हाथ में ले लिया,
बजाय इसके कि वे कानूनी रास्ता अपनाते।बेंच ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि वह घातक हथियारों से लैस भीड़ का सदस्य था, जिसने न केवल पुलिस कर्मियों द्वारा जारी निर्देशों की उल्लंघना की, बल्कि राज्य की सत्ता को इस हद तक चुनौती दी कि उसने मौके पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को चोट पहुंचाने से भी परहेज नहीं किया।
बता दें कि अमृतसर जिले के अजनाला पुलिस थाने में 24 फरवरी, 2023 को अपने एक साथी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए अमृतपाल सिंह ने अपने साथियों समेत अजनाला थाने पर हमला कर दिया था, जिसके बाद अमृतपाल और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस समय अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल में बंद है।


