Friday, July 17, 2026

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पंजाब सरकार ने अमृतपाल सिंह की पैरोल पर हाईकोर्ट में दिया फैसला,कहा पैरोल देने से राज्य में कानून-व्यवस्था हो सकती है खराब

पंजाब सरकार ने आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल पर सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अमृतपाल को पैरोल देने से साफ मना कर दिया है।

यह फैसला अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने आशंका जताई थी कि अगर अमृतपाल को रिहा किया गया तो राज्य में कानून-व्यवस्था की समस्या हो सकती है।

अमृतपाल सिंह ने संसद के आने वाले शीतकालीन सैशन में शामिल होने के लिए अस्थायी पैरोल मांगी थी। इसके लिए उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पंजाब सरकार को एक हफ्ते के अंदर इस मामले पर अपना फैसला लेने का निर्देश दिया था।

इसी आदेश का पालन करते हुए सरकार ने आज अपना फैसला साफ किया है।गौरतलब है कि ‘वारिस पंजाब दे’ के प्रमुख पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाया गया है। वह फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। सरकार द्वारा उनकी पैरोल खारिज किए जाने के बाद अब उनके संसद सत्र में शामिल होने नहीं हो सकेंगे।

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