Wednesday, September 16, 2026

Google search engine
Homeपंजाबपंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठिया को नहीं दी जमानत

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठिया को नहीं दी जमानत

शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया , हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है। इस मामले में कल दोबारा सुनवाई होगी, बता दें कि मजीठिया ने एक पुराने मामले में गुम हुए जमीनी रिकार्ड मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। वह इस समय आय से अधिक संपत्ति के मामले में न्यायिक हिरासत में है।

विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया के साले को जांच में शामिल होने के लिए विजिलेंस टीम ने मजीठिया को अमृतसर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।इसके बाद जांच एजेंसी ने पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी कर संपत्तियों और दस्तावेजों की जांच की।

मामले को अदालत में मजबूती से पेश करने के लिए विजिलेंस ब्यूरो ने 22 अगस्त को विस्तृत चार्जशीट दाखिल की।चार्जशीट में लगभग 40,000 पन्नों के दस्तावेजी सबूत और 200 से अधिक गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं। विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार, यह केस राज्य में भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति से जुड़े मामलों के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई का हिस्सा है।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments