पंजाब सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश में इस सिरप के सेवन से 17 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।पंजाब स्वास्थ्य विभाग (खाद्य एवं औषधि प्रशासन) ने राज्य भर में कोल्ड्रिफ सिरप (पैरासिटामोल, फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट सिरप), बैच संख्या SR-13, की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कई बच्चों की मौत की खबरें आने के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया है, जो कथित तौर पर इस सिरप से जुड़ी हैं। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है।पंजाब के सभी खुदरा विक्रेता, वितरक, पंजीकृत डॉक्टर, अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा संस्थान आदि इस उत्पाद की खरीद, बिक्री या उपयोग नहीं करेंगे।
यदि राज्य में इसका कोई स्टॉक पाया जाता है, तो इसकी सूचना खाद्य एवं औषधि प्रशासन को भेजी जाएगी।राज्य सरकारों ने एहतियात के तौर पर इसकी बिक्री रोक दी है। इसके अलावा, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने छह राज्यों में दवा निर्माण इकाइयों का जोखिम-आधारित निरीक्षण शुरू कर दिया है।


