भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जुलाई, 2025 को श्री संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के उपरांत खाली हुई सीट के लिए पंजाब से राज्यसभा के उपचुनाव का शैडयूल अधिसूचित कर दिया है। इस रिक्त सीट का कार्यकाल 9 अप्रैल, 2028 तक है।
चुनाव आयोग द्वारा 6 अक्तूबर, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उक्त रिक्त स्थान को भरने के लिए उपचुनाव करवाया जाएगा।इस शैडयूल अनुसार नामांकन प्रक्रिया 6 अक्तूबर से प्रारंभ होगी और 13 अक्तूबर, 2025 (सोमवार) नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी।
हालांकि, नैगोशियेबल इंस्ट्रूयमेंट ऐक्ट की धारा 25 के अंतर्गत इस अवधि में आने वाले राजपत्रित सार्वजनिक अवकाश के दिनों में कोई नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
14 अक्तूबर, 2025 (मंगलवार) : नामांकनों की जांच की तिथि16 अक्तूबर, 2025 (गुरुवार) : उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि24 अक्तूबर, 2025 (शुक्रवार : मतदान की तिथि (यदि आवश्यक हुआ)28 अक्तूबर, 2025 (मंगलवार) : वह तिथि जिसके पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगीयदि मतदान आवश्यक हुआ, तो यह सुबह 9ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक किया जाएगा।
पंजाब सरकार की सलाह पर निर्वाचन आयोग ने पंजाब विधानसभा सचिवालय के सचिव राम लोक खटाना को उपचुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर तथा पंजाब विधानसभा सचिवालय के उप सचिव जसविंदर सिंह को चुनाव प्रक्रिया के संचालन में सहायता हेतु सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नामित किया है।


