NRI SANJH JALANDHAR (18 January)
दिल्ली की हाईकोर्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्य दास ने याचिका दायर की थी। जिसके तहत दिल्ली हाईकोर्ट में महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया है और वीरवार को केस की सुनवाई भी हुई और अब अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महेंद्र सिंह को पहले सारे केस की जानकारी दी जाए उसके बाद ही सुनवाई की जाएगी। क्योंकि धोनी पर किए गए मानहानि के केस की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। इस पर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि दायर याचिका पर सुनवाई या दूसरी जानकारी लेने से पहले एमएस धोनी को बताएं कि उन पर उनके बिजनेस पार्टनर ने मानहानि का केस किया है।

केस आरका स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक ने किया
महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ हाईकोर्ट में केस उनके दोस्त और कारोबारी सहयोगी आरका स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास ने किया है। इस केस से पहले ही धोनी ने इन दोनों के खिलाफ 15 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला रांची कोर्ट में दर्ज कराया हुआ है। वहीं धोनी के बिजनेस पार्टनर रह चुके मिहिर और सौम्य ने दायर याचिका में कहा है कि धोनी की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं, वह अपमानजनक है। उसे रोका जाए। इसके अलावा, मिहिर ने अपनी याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही खबरों को हटाने का अनुरोध भी हाईकोर्ट से किया है।
धोनी ने क्यों किया 15 करोड़ की गड़बड़ी का केस
महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दायर केस में मिहिर पर बिजनेस पार्टनर के रूप में 15 करोड़ की गड़बड़ी करने की बात कही गई है। धोनी की ओर से रांची के सिविल कोर्ट में मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास पर धोखाधड़ी करने का केस किया गया है। धोनी ने कहा कि उन्होंने मिहिर की कंपनी आरका के साथ देश-विदेश में क्रिकेट अकादमियां खोलने का करार किया था। आरोप के मुताबिक, धोनी ने यह एग्रीमेंट वापस ले लिया था। इसके बाद भी मिहिर ने अकादमियां खोलीं, जिनमें धोनी के नाम का इस्तेमाल किया है। धोनी ने मिहिर को वकील के जरिए लीगल नोटिस भी भेजा था। जानकारी के मुताबिक, मिहिर ने इस नोटिस का जवाब भी दिया था। इसमें मिहिर का कहना है कि धोनी को ही मुझे पांच करोड़ रुपए देने हैं।


