Sunday, June 7, 2026

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जिमखाना क्लब चुनाव–डीसी ने चुनाव से पहले जारी किए सख्त आदेश, रद्द हो सकती है सदस्यता

NRI SANJH JALANDHAR (9 March)


जालंधर जिमखाना क्लब चुनाव के अवसर पर डिप्टी कमिश्नर-कम-सीनियर वाइस प्रैसीडेंट विशेष सारंगल ने मतदाताओं और उम्मीदवारों दोनों को पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने जिला प्रशासन द्वारा 10 मार्च 2024 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इन चुनावों को संपन्न कराने के लिए किए प्रबंधों की समीक्षा करने के बाद, चुनाव कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने बताया कि चुनाव के दौरान वोटर के तौर पर किसी ने फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल किया या किसी के साथ भेदभाव किया तो क्लब की सदस्यता रद्द करने के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।

उन्होंने सभी क्लब सदस्यों एवं प्रत्याशियों से रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने को कहा। डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन और वायरलेस सेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार पार्किंग क्षेत्र में मतदाताओं को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की गई फोटो पहचान पर्चियों का ही उपयोग किया जाएगा तथा कोई अन्य पर्ची स्वीकार नहीं की जाएगी। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी जाएगी जहां उन्हें 8 मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाएगी जबकि रिटर्निंग अधिकारियों की अनुमति से उम्मीदवार को मतदान क्षेत्र का दौरा कराया जाएगा उन्हें मतदान केंद्र या मतदान क्षेत्र में बैठने की इजाजत नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति से जुड़े सुरक्षाकर्मी (जैड प्लस सुरक्षा को छोड़कर) को मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानक चुनाव प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की।

उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी प्रत्याशी मतदाताओं को वोट देने के लिए रिश्वत नहीं देगा और न ही वोट देने के लिए किसी भी प्रकार से प्रभावित करेगा। मतदाता मतदान करने के लिए अपने साथ कोई भी पहचान पत्र जैसे क्लब पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सरकारी पहचान पत्र या फोटो मतदाता पहचान पत्र ला सकता है।

उन्होंने मतदाताओं से यह भी अपील की कि वे अपने वोट की गरिमा का सम्मान करते हुए किसी को मतपत्र न दिखाएं और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान निर्देशों का पालन नहीं करने वालों से सख्ती से निपटा जाए और ऐसे लोगों को क्लब की सदस्यता से काली सूची में डाल दिया जायेगा।

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