सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को लगा झटका

NRI SANJH JALANDHAR (5 AUGUST)

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आम आदमी पार्टी (AAP) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली नगर निगम (MCD) में 10 एल्डमैन को मनोनित किए जाने के LG के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मनोनयन को कानून के मुताबिक मानते हुए कहा कि एलजी को इसके लिए मंत्री परिषद की सहायता या सलाह की आवश्यकता नहीं है।

देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसमें कानून का उल्लंघन नहीं पाया। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि LG ‘एल्डरमैन’ नामित करने के लिए मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल थे. फैसले सुनाते हुए जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि एल्डरमैन की नियुक्ति LG का वैधानिक कर्तव्य है और इसे पूरा करने में वह राज्य कैबिनेट की सलाह लेने को बाध्य नहीं हैं।   

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