पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान न होने को लेकर पेंशनभोगियों की याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर तय की है। यह याचिका 3 अगस्त को हाई कोर्ट में महंगाई भत्ता जारी करने के आदेशों का पालन न होने को लेकर दायर की गई थी, जिसमें मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा को पक्षकार बनाया गया है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को शुक्रवार को हाई कोर्ट से कड़े आदेश की पूरी उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल इस मामले को 27 अक्टूबर तक टाल दिया गया है। सुनवाई के दौरान, पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसके पास अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) जमा करने के लिए 31 अगस्त तक का समय है। सरकार द्वारा दी गई इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए, मामले की अगली सुनवाई 27 अक्तूबर तय की गई है।
गौरतलब है कि महंगाई भत्ता लंबे समय से पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम मुद्दा रहा है। कर्मचारी संगठन भी समय-समय पर सरकार से महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान करने की मांग करते रहे हैं। इस मामले में हाई कोर्ट की कार्रवाई ने सरकार पर कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का दबाव और बढ़ा दिया है।
अब सबकी नज़रें 31 अगस्त की समय-सीमा पर टिकी हैं, जब पंजाब सरकार द्वारा अनुपालन रिपोर्ट जमा किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद, कोर्ट 27 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार के जवाब और रिपोर्ट पर विचार करेगा। इस मामले में कोर्ट का अगला रुख पंजाब के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते से जुड़े मामले की भविष्य की दिशा स्पष्ट कर सकता है।


