इंडियन फ्रीस्टाइल रेसलर विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के लिए 30 और 31 मई को होने वाले चयन ट्रायल में शामिल होने की अनुमति मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है और कुश्ती संघ (WFI) की याचिका पर नोटिस जारी किया है. अब 1 जून को आगे की सुनवाई होगी. हालांकि, कोर्ट ने विनेश फोगाट की मांग पर कई सवाल भी खड़े किए हैं. कोर्ट ने कहा कि विनेश फोगाट कोई साधारण एथलीट नहीं हैं, उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं
, लेकिन देश पहले हैसुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट को ट्रायल में शामिल होने की इजाजत देते हुए कहा, ‘चूंकि, ट्रायल कल ही है, इसलिए हम आपको रोकना नहीं चाह रहे. हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश को लेकर हमारे पास कई सवाल हैं. आपको उनका जवाब देना होगा.’दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 के सेलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी थी, लेकिन रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी.
शुक्रवार (29 मई, 2026) को डब्ल्यूएफआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट से कहा, ‘आप साधारण एथलीट नहीं हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ सवाल हैं.’दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 के सेलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी थी, लेकिन रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी. शुक्रवार (29 मई, 2026) को डब्ल्यूएफआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट से कहा, ‘आप साधारण एथलीट नहीं हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ सवाल हैं.’


