जिला चुनाव अधिकारी श्री गुलप्रीत सिंह औलख ने बताया कि जिला एस.बी.एस. नगर में मतदाता सूचियों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दौरान सभी मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। जिन मतदाताओं द्वारा एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत पूरे पंजाब और शहीद भगत सिंह नगर में 25 जून 2026 से 24 जुलाई 2026 तक बी.एल.ओ. घर-घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म भरवाएंगे। इस कार्य के लिए 615 बी.एल.ओ., 62 सुपरवाइजर, 03 चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी, 6 सहायक चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी समेत पूरा चुनाव स्टाफ लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि एस.आई.आर. संबंधी बी.एल.ओ. को ट्रेनिंग देने और अन्य तैयारियों का काम 15 जून 2026 से 24 जून 2026 तक किया जाएगा।उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रत्येक योग्य नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना और अयोग्य मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करना है।जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि दोहरी वोट रखना भारतीय संविधान के अनुसार अपराध है, जिसके लिए एक साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए 2003 की मौजूदा मतदाता सूची का 2025 की मतदाता सूची के साथ नाम मैपिंग/मिलान किया जा रहा है।एसआईआर के बारे में और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पोलिंग स्टेशनों को तर्कसंगत बनाने का कार्य 24 जुलाई 2026 तक पूरा किया जाएगा। मतदाता सूची का ड्राफ्ट 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया जाएगा।
मतदाता सूचियों संबंधी दावे और आपत्तियां 31 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा।अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 01 अक्तूबर 2026 को किया जाएगा।जिले में प्री-मैपिंग के दौरान वर्ष 2003 के मतदाताओं का 2025 की मतदाता सूची के साथ लगभग 89 प्रतिशत मिलान पूरा किया जा चुका है।


