Thursday, April 2, 2026

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आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू,टोल पर नए नियम लागू

आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। इस नए फाइनेंशियल ईयर में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिनका असर आपके खर्च, टैक्स, ट्रैवल और सेविंग्स पर पड़ेगा। टैक्स फाइलिंग प्रोसेस से लेकर क्रेडिट कार्ड बिलिंग और रेलवे टिकट कैंसल करने तक, बहुत कुछ बदल गया है। क्योंकि इन सभी बदलावों का सीधा असर आप पर पड़ेगा, इसलिए इनके बारे में अच्छी तरह से पता होना बहुत ज़रूरी है।

इस बार सबसे बड़ा बदलाव टैक्स सिस्टम में हुआ है। छह दशक पुराने ‘इनकम टैक्स एक्ट, 1961’ की जगह ‘इनकम टैक्स एक्ट, 2025’ ने ले ली है। इसके चलते, ‘फाइनेंशियल ईयर’ (FY) और ‘असेसमेंट ईयर’ (AY) के बीच के अंतर को लेकर जो कंफ्यूजन था, वह अब खत्म हो जाएगा। अब घर के किराए पर छूट पाने के लिए मकान मालिक की PAN डिटेल्स के साथ-साथ पेमेंट का प्रूफ देना भी ज़रूरी होगा।

राहत की बात यह है कि पुणे और अहमदाबाद अब ‘मेट्रो सिटीज़’ की कैटेगरी में शामिल हो गए है, जहाँ टैक्सपेयर्स को अब हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। नए लेबर कोड आज से लागू हो गए हैं। नए लेबर कानून आपकी पे स्लिप के डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल देंगे। नए नियमों के अनुसार, आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते अब आपकी कुल सैलरी का कम से कम 50% होने चाहिए।

नतीजतन, आपके PF (प्रोविडेंट फंड) और ग्रेच्युटी में ज़्यादा कटौती की जाएगी। इससे आपकी भविष्य की बचत तो ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन आपकी महीने की सैलरी (सैलरी इन हैंड) कम हो सकती है। आज से टोल प्लाज़ा पर कैश पेमेंट स्वीकार नहीं किए जाएँगे। टोल पेमेंट अब FASTag या UPI का इस्तेमाल करके किए जाएंगे। इसके अलावा, सालाना FASTag पास अब ₹3,075 में मिलेगा, जो पहले की कीमत ₹3,000 से ज़्यादा है।

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