शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के मामले की सुनवाई आज 20 सितंबर, 2025 मोहाली अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इस दौरान अदालत ने उनकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है, यानी वे अब 4 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
जिक्र के लिए बता दें कि मजीठिया को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून, 2025 को अमृतसर से गिरफ्तार किया था। उन पर अपनी आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप है। इस मामले में कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये के “नशीली दवाओं के पैसे” की मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला जुड़ा है।
इससे पहले 2021 में, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान, मजीठिया के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। उस समय वे ड्रग्स से जुड़े आरोपों में हिरासत में भी रहे थे, लेकिन 2022 में जमानत मिल गई थी।


