Thursday, April 23, 2026

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जीएसटी हुआ कम..

केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में आम जनता को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद ऐलान किया कि जीएसटी के स्लैब को अब घटाकर केवल दो कर दिया गया है – 5% और 18%। ये दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी कई वस्तुओं को अब जीरो टैक्स के दायरे में लाया गया है।साइकिल, बर्तन, दूध की बोतलें, छाते, बांस के फर्नीचर, कंघी जैसे कई उत्पादों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं, शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, फेस पाउडर जैसे व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।ट्रैक्टर और इसके पुर्जों पर जीएसटी की दरों में कटौती की गई है। ट्रैक्टर पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% था।दवाओं और स्वास्थ्य बीमा पर राहत33 जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी अब टैक्स नहीं लगेगा।

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