NRI SANJH JALANDHAR (28 DECEMBER)
फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर. फ्लाइट में लगेज के नियमों(New Luggage Rules) में बड़ा बदलाव हुआ है. अब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने बनाए नए नियमों के अनुसार एयर पैसेंजर्स को फ्लाइट के दौरान केवल एक हैंड बैग या केबिन बैग ले जाना होगा। इसका वजन 7 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए. BCAS के नए नियम अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर लागू होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। BCAS और CISF जो एयरपोर्ट की सुरक्षा करते हैं। अब नियमों को सख्त कर रहे हैं. हैंड बैग के अलावा सभी बैग सख्ती से जांचे जाएंगे।
नए नियमों का उद्देश्य बढ़ती यात्री संख्या के कारण एयरपोर्ट को सुरक्षित रखना और बोर्डिंग और चेक-इन प्रक्रिया को आसान बनाना है। नए नियमों के अनुसार, हैंड बैग के अलावा बाकी सभी बैग को चेक-इन करना अनिवार्य होगा, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) और अन्य सुरक्षा निकायों द्वारा बैग की जांच अधिक सख्ती से करेंगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या और एयरपोर्ट पर सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। कम सामान के कारण सुरक्षा जांच प्रक्रिया तेज और प्रभावी होगी।
नए नियमों के अनुसार
1. प्रत्येक यात्री को एक केबिन बैग या हैंड बैग ले जाने की अनुमति होगी।
2. बैग का वजन 7 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. बैग का आकार 40 सेमी (लंबाई) x 20 सेमी (चौड़ाई) x 55 सेमी (ऊंचाई) से अधिक नहीं होना चाहिए।
4. व्यक्तिगत बैग (3 किलोग्राम तक) ले जाने की अनुमति है, जैसे कि लैपटॉप बैग, लेडीज पर्स या छोटा बैग।
5. इन नियमों का उल्लंघन करने पर अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना लगाया जा सकता है।


