NRI SANJH JALANDHAR (5 JUNE)
राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में मेडिकल आधार पर जमानत देने के आग्रह वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को बुधवार (5 जून) को खारिज कर दिया। विशेष जज कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की मेडिकल जरूरतों का ध्यान रखने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक के लिए बढ़ा दी। अदालत मामले में वैधानिक जमानत का आग्रह करने वाली अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका पर 7 जून को सुनवाई कर सकती है। आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं जताईं। हालांकि न्यायाधीश ने उनसे इस संबंध में उचित आवेदन पेश करने को कहा।


