Wednesday, June 3, 2026

Google search engine
Homeनेशनलअब License के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं, Private Center में...

अब License के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं, Private Center में बनेगा Driving License 

NRI SANJH JALANDHAR (24 MAY)

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप किसी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में जाकर अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है.ये नए नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे. नए नियमों के तहत तीन बड़े बदलाव किए गए हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में 3 बड़े बदलाव

ड्राइविंग स्कूल में दे सकेंगे टेस्ट- नए नियमों के मुताबिक, नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में टेस्ट देने की मौजूदा बाध्यता खत्म हो जाएगी और 1 जून से आप प्राइवेट में जाकर टेस्ट दे सकेंगे। ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र. इन केंद्रों को ड्राइविंग टेस्ट लेने और ड्राइविंग प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति दी जाएगी।

नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना

बिना लाइसेंस या तेज गति से गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अब इसके लिए जुर्माना 1 से 2 हजार रुपए के बीच है। वहीं, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा वाहन मालिक का पंजीकरण कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस के लिए अयोग्य हो जाएगा।

दस्तावेज़ीकरण को सरल बनाया जाएगा

मंत्रालय ने नए लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज़ीकरण को सुव्यवस्थित किया है। इसे वाहन के प्रकार (दोपहिया या चार पहिया) के अनुरूप बनाया गया है.इससे आरटीओ में फिजिकल चेकअप की जरूरत कम हो जाएगी।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया यथावत रहेगी। आवेदक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट – https://parivahan.gov.in/ पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालांकि कोई भी आवेदन जमा करने के लिए संबंधित आरटीओ पर भी जा सकता है।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments