Thursday, April 23, 2026

Google search engine
Homeपंजाबकंज्यूमर कोर्ट ने PIMS हॉस्पिटल को लगाया जुर्माना, हिप ट्रांसप्लांट में की...

कंज्यूमर कोर्ट ने PIMS हॉस्पिटल को लगाया जुर्माना, हिप ट्रांसप्लांट में की थी लापरवाही

NRI SANJH JALANDHAR (30 APRIL)

जालंधर के मशहूर और सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल के PIMS के डॉक्टर पर कंज्यूमर कोर्ट ने चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगाने की वजह 32 वर्षीय महिला है, जिसकी हिप ट्रांसप्लांट करनी थी और इलाज दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही बरती।

महिला की तरफ से कंज्यूमर कोर्ट में इलाज और उनको आ रही परेशानी को लेकर याचिका दायर की गई थी। इसके बाद माननीय कोर्ट की तरफ से फैसला महिला के हक में सुनाया गया। जानकारी के अनुसार डॉक्टरों की तरफ से जो हिप ट्रांसप्लांट महिला का किया गया उस हिप का न तो नाप लिया गया और ना ही सही ढंग से उसकी फिटिंग की गई थी। जिसके बाद महिला काफी परेशान हुई और इलाज के लिए चंडीगढ़ गई। तब वहां के डॉक्टरों ने जानकारी दी कि उनका इलाज सही ढंग से नहीं हुआ। जिसके बाद महिला ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फैसला महिला के हक में सुना दिया गया।

अब अस्पताल के डॉक्टर को चार लाख रुपए इलाज और जमाने के तौर पर महिला को देने होंगे। इसके आदेश कोर्ट ने जारी कर दिए हैं।




RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments