संगरूर कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के ख़िलाफ़ ज़मानती वारंट जारी किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को संगरूर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। अब उन्हें खुद पेश होकर ज़मानत लेनी होगी। यह बड़ी कार्रवाई संगरूर के रहने वाले हितेश भारद्वाज (बजरंग दल) की 2023 के मामले में दर्ज कराई गई शिकायत पर की गई है।
यह सारी जानकारी उनके वकील एडवोकेट ललित गर्ग ने दी है। कर्नाटक चुनाव घोषणापत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बजरंग दल की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन PFI से की थी। उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, तो हम बजरंग दल संगठन को बंद कर देंगे।
कोर्ट ने यह आदेश दिया है और अगली सुनवाई 19 सितंबर 2026 को है। कोर्ट ने आरोपी के ख़िलाफ़ 15,000 रुपये का वारंट जारी करने का आदेश दिया है। पहले यह मामला सिविल केस के तौर पर चल रहा था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के वकील पेश हुए थे। अब कोर्ट ने इसे आपराधिक मामला बना दिया है। अब अगर इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे खुद पेश नहीं होते हैं, तो कोर्ट ग़ैर-ज़मानती वारंट भी जारी कर सकता है।


