Friday, July 3, 2026

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पंजाब कैबिनेट ने लैंड पूलिंग’ और ‘आउटसी’ नीति में संशोधनों को दी मंजूरी

प्रदेश भर के लाखों लोगों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से लिए गए बड़े फैसले में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन रूल्स, 1995’ के नियम 31 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, ताकि अवैध कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों को लाभ पहुंचाया जा सके।

कैबिनेट ने वोटर सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) प्रक्रिया की सुविधा के लिए 30 सितंबर तक कई नागरिक-केंद्रित सेवाओं के लिए सरकारी शुल्क भी माफ कर दिए हैं और जमीन मालिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए लैंड पूलिंग नीति तथा आउटसी नीति में संशोधनों को मंजूरी दी है।इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

अवैध कॉलोनियों के निवासियों को राहतमुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन रूल्स, 1995 के नियम 31 में किए गए संशोधन से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके साथ अवैध कॉलोनाइजरों द्वारा धोखाधड़ी की गई थी। यह फैसला प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों के निवासियों को सामने आने वाली मुश्किलों को काफी हद तक कम करेगा।

पंजाब में लगभग 14,000 अवैध कॉलोनियां हैं और कैबिनेट के इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वाली बड़ी संख्या में परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।एस.आई.आर. के दौरान प्रमुख नागरिक सेवाओं के लिए सरकारी शुल्क माफीवोटर सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) प्रक्रिया के संबंध में कैबिनेट ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक कई आवश्यक नागरिक-केंद्रित सेवाओं के लिए सरकारी शुल्क माफ कर दिए हैं। इनमें जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं और बारहवीं कक्षा की डुप्लिकेट मार्कशीट जारी करना और अन्य सेवाएं शामिल हैं।

यह फैसला चल रही एस.आई.आर. प्रक्रिया के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए लिया गया है। संबंधित प्रशासनिक विभागों को सभी आवश्यक अधिसूचनाएं और दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। गुड गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और अन्य संबंधित विभागों को इस प्रस्ताव को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी आगामी आवश्यक कार्यवाहियां करने का अधिकार भी दिया गया है।

लैंड पूलिंग और आउटसी नीतियों में संशोधनइस दौरान कैबिनेट ने 5 जनवरी 2021 की लैंड पूलिंग नीति और आउटसी नीति में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों का उद्देश्य जमीन मालिकों को इन नीतियों के मौजूदा प्रावधानों के तहत सामने आने वाली व्यावहारिक मुश्किलों को हल करके राहत प्रदान करना है।भूमि, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग तथा बिजली विभाग इन संशोधनों को लागू करने के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं जारी करेंगे।

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