श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव और इस संबंधी विभिन्न संगठनों द्वारा निकाली जा रही शोभायात्रा के दौरान शांति-व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने और लोगों की धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट -कम-डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल द्वारा मीट और शराब की विक्री पर पाबंदी लगाई गई है।
जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर में उक्त समागम के दौरान शोभायात्रा के रास्ते और धार्मिक समागम वाली जगह के नजदीक तिथि 31 जनवरी 2026 और 1 फरवरी 2026 को मीट और शराब की विक्री पर पाबंदी लगाई गई है।



