Sunday, April 26, 2026

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चुनाव आयोग ने गैर-मान्यता प्राप्त 474 राजनीतिक पार्टियों की रजिस्ट्रेशन की रद्द

चुनाव आयोग ने गैर-मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड पार्टियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने ऐसी 474 राजनीतिक पार्टियों की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी है। इससे पहले अगस्त में भी आयोग ने 334 पार्टियों की रजिस्ट्रेशन रद्द की थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी को चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेना अनिवार्य है।

यदि कोई पार्टी लगातार 6 साल तक चुनावों से दूर रहती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। इस नियम के तहत, आयोग ने यह कार्रवाई की है। इस तरह, अगस्त से अब तक कुल 808 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है।रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों को टैक्स छूट सहित कई रियायतें मिलती हैं, लेकिन उन पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो पिछले 6 साल से चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद इन रियायतों का लाभ उठा रही थीं।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई पार्टी 6 साल से चुनाव नहीं लड़ती, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। 2019 से, चुनाव आयोग ऐसी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इसके तहत, पहली कार्रवाई 9 अगस्त को और दूसरी 18 सितंबर को की गई। इस तरह, मात्र दो महीनों में 808 राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है।इसके अलावा, 359 अन्य राजनीतिक पार्टियाँ भी निगरानी में हैं, जिन्होंने पिछले 6 साल में चुनाव लड़ा है, लेकिन पिछले तीन साल से अपने वित्तीय ऑडिट की जानकारी नहीं दी है

जिन पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, वे 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। सबसे अधिक 121 पार्टियाँ उत्तर प्रदेश से रजिस्टर्ड थीं। इसके अलावा, बिहार से 15, हरियाणा से 17, मध्य प्रदेश से 23, और महाराष्ट्र से 44 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है। पंजाब की 21 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन भी समाप्त कर दिया गया है।

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