NRI SANJH JALANDHAR (28 February)
पंजाब के शिक्षा विभाग के लिए बनाई गई ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया गया है। गंभीर बीमीरियों से पीड़ित लोगों, विधवाओं समेत कई वर्ग के मुलाजिमों को राहत मिली है। सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी 2019 के पैरा नंबर आठ में संसोधन किया है। ऐसे केसों की मंथली आधार पर सुनवाई होगी।
बता दें कि ऐसी स्थिति पैदा में होने पर शिक्षक तुरंत ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। ये मंजूरी शिक्षा मंत्री की मंजूरी से आदेश जारी होंगे।
इन केसों में होगी सुनवाई
इस पॉलिसी में गंभीर बीमारियों जैसे की कैंसर रोगी खुद(पति या पत्नी, बच्चे), डायलिसिस पर खुद पति या बच्चे, लीवर/किडनी ट्रांसप्लांट, 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग, दिव्यांग बच्चों व्यक्ति/युद्ध विधवा/शहीद की विधवा/जहां पति या पत्नी की मृत्यु के कारण सेवारत कर्मचारी को तुरंत किसी अन्य जगह स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा 18 साल के कम उम्र के बच्चे हो या फिर ऐसे शिक्षक जिनके पति या पत्नी गंभीर स्थिति में तैनात हों। ऐसे मामलों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है।
आपको बता दें कि पंजाब शिक्षा विभाग में करीब सवा लाख शिक्षक व नॉन टीचिंग स्टाफ है। राज्य में 19 हजार से ज्यादा स्कूल हैं। जहां पर 30 लाख से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार काफी समय से इस पॉलिसी में संशोधन की तैयारी कर रही थी। गत कैबिनेट मीटिंग में सीएम भगवंत सिंह मान की तरफ से इसे मंजूरी दी गई। इसके बाद अब इस संबंधी आदेश जारी किए गए हैं।


