NRI SANJH JALANDHAR (27 February)
चंडीगढ़ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव अब 4 मार्च को होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में नया चुनाव प्रोग्राम पेश कर दिया है। डीसी ने कहा कि वह 4 मार्च को चुनाव करवा सकते हैं। मेयर कुलदीप कुमार ने भी बुधवार को चार्ज लेने के लिए अंडरटेकिंग दे दी है।
चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। चंडीगढ़ प्रशासन ने मंगलवार को चुनाव करवाने की तैयारियां कर रखी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप कुमार ने अभी तक मेयर पद ही नहीं संभाला था। जबकि म्यूनिसिपल एक्ट के तहत सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव सिर्फ मेयर ही करवा सकते हैं।
नई नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 मार्च सुबह 10 बजे चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को 28 व 29 फरवरी को नए सिरे से नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे। बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर काफी हंगामा हुआ था। चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से भाजपा के मेयर को जीत दिलाई थी। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने आप के मेयर कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया था। साथ ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव करवाने के लिए आदेश दिए थे।
सारा दिन चला हंगामा, भाजपा ने की नारेबाजी
मंगलवार को चुनाव को लेकर सुबह से ही हंगामा होता रहा। आम आदमी पार्टी के मेयर और पार्षद चुनाव में भाग लेने पहुंचे ही नहीं। कांग्रेस के पार्षद भी नारादर रहे। हालांकि भाजपा के सभी पार्षद और सांसद किरण खेर तक चुनाव स्थल में पहुंच कर बैठे इंतजार करते रहे। ढाई घंटे के इंतजार के बाद भाजपा पार्षद भी उठे और बाहर चले गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की।
मेयर कुलदीप कुमार बुधवार को लेंगे चार्ज
मेयर कुलदीप कुमार ने मेयर बनने के बाद से ही चार्ज नहीं संभाला है। पहले उनकी ताजपोशी सोमवार को 10.30 बजे तय की गई थी। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को भी बुला लिया था, लेकिन बाद में कुलदीप कुमार के शहर से बाहर होने के कारण प्रोग्राम का रद्द कर दिया गया। जिसकी वजह से मेयर पद अभी भी खाली है और चुनाव भी आज इसी कारण नहीं हो पाए।
कांग्रेस ने चुनाव को दी थी हाईकोर्ट में चुनौती
मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीसी ने इसी महीने 27 फरवरी को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराने के आदेश जारी किए थे। कांग्रेस ने सोमवार को डीसी के इस आदेश को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। उनका आरोप है कि डीसी ने चुनाव प्रक्रिया को न अपनाते हुए सीधे ही मतदान के दिन की घोषणा कर दी। इसलिए डीसी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को इस पर सुनवाई भी हुई और अब चुनाव अगले महीने होंगे।


