NRI SANJH JALANDHAR (17 March)
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार 26 अप्रैल 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना होना है। जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी प्रभात मलिक ने जिले में निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु तथा लोकशांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) व धारा 21 के तहत एवं भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के दिये गये निर्देश के परिपालन में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में सीमित अवधि के लिए महासमुन्द जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों को अपने अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराने निर्देशित किया है। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आये लाइसेंसी पर भी लागू होगा। ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के दिये गये निर्देश अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों से शस्त्र जमा कराने।


