अरविंद केजरीवाल को जेल में और लंबा करना होगा इंतजार, 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

NRI SANJH JALANDHAR (23 AUGUST)

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत के लिए और इंतजार करना होगा. CBI केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। CBI की ओर से और समय की मांग की गई थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और मामले को 5 सितंबर को सूचीबद्ध करने को कहा।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ के सामने CBI की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने एक मामले में जवाब दाखिल कर दिया है, जबकि दूसरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की आवश्यकता है. केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने CBI की मांग का विरोध करते हुए कहा कि वह बहस के लिए तैयार हैं।

जस्टिस कांत ने कहा कि एक केस में शपथ पत्र दायर हो चुकी है दूसरी याचिका पर जवाब के लिए CBI को 1 सप्ताह का समय और दिया जाता है. कोई पत्युत्तर हो तो उसके 2 दिन बाद दाखिल करें. मामले को 5 सितंबर 2024 को सूचीबद्ध किया जाए. केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ जमानत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. CBI ने विवादित आबकारी नीति के निर्माण और लागू किए जाने में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि जांच को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी थी. खासतौर पर इसलिए कि सबूतों के बावजूद वह सहयोग नहीं कर रहे थे।

क्या बोलीं AAP नेता?

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया. BJP की अरविंद केजरीवाल को परेशान करने और दिल्ली के काम रोकने की साज़िश है।

उन्होंने कहा, ”अरविंद केजरीवाल ने 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं किया है. हमें न्यायलय से उम्मीद है कि जिस तरह संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को राहत दी है वैसे ही अरविंद केजरीवाल के मामले में राहत मिलेगी।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को 26 जून को CBI ने गिरफ्तार किया था. 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है. लेकिन CBI केस में गिरफ्तारी की वजह से वह जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार देते हुए जमानत से इनकार कर दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए CBI को जवाब दाखिल करने को कहा था।

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