Wednesday, April 22, 2026

Google search engine
Homeपॉलिटिक्सज़िला मैजिस्ट्रेट ने आदेश किए जारी, 1 जून तक 5 से अधिक...

ज़िला मैजिस्ट्रेट ने आदेश किए जारी, 1 जून तक 5 से अधिक लोगों की जनतक मीटिंग पर पाबंदी

1 जून को पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक

NRI SANJH JALANDHAR (29 MAY)

1 जून को होने जा रहे लोक सभा चुनाव- 2024 दौरान ज़िला जालंधर के अधिकार क्षेत्र में अमन- कानून की स्थिति को कायम रखने और आज़ाद और निष्पक्ष मतदान के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर हिमांशु अग्रवाल ने अलग- अलग आदेश जारी किए है।

ज़िला मैजिस्ट्रेट हिमांशु अग्रवाल ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर के अधिकार क्षेत्र में 48 घंटों दौरान, 30- 05- 2024 को शाम 6 बजे से 1.6.2024 को वोटों की समाप्ति तक 5 से अधिक लोगों की पब्लिक मीटिंग पर पाबंदी लगाई है।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया कि 48 घंटों दौरान केवल 4 व्यक्तियों के सीमित समूह के साथ डोर टू डोर अभियान सम्बन्धित घर- घर जाने पर पाबंदी नहीं होगी।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता या पार्टी वर्कर, जो लोक सभा हलका जालंधर के रजिस्टर्ड मतदाता नहीं है, उन्हें इस मियाद के अंदर यानि 30.05.2024 को शाम 6 बजे से 1.6.2024 को वोटों की समाप्ति तक हलका छोडना होगा।

यह आदेश 30. 5. 2024 को शाम 6 बजे से 1.6.2024 को वोटों की समाप्ति तक लागू रहेंगे।

ज़िला मैजिस्ट्रेट ने फ़ौजदारी विवरण संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी अलग आदेशों में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी पोलिंग की तारीख़ 1.6.2024 को पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के घेरे अंदर चुनाव प्रचार नहीं करेगी।

यह आदेश 1.6.2024 तक लागू होंगे।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments