केंद्र की मोदी सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है. 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अब 5 साल की होगी. विदेश मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 साल तक वैध रहेगा।
नियमों के मुताबिक अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगीयानी कि 5 साल या 18 साल की उम्र, इनमें जो पहले आएगा, वही पासपोर्ट की वैधता की अंतिम सीमा होगी. वहीं अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट 14 साल की उम्र में बनता है
तो वह 5 साल के लिए जारी होने के बावजूद बच्चे के 18 साल का होते ही खत्म हो जाएगा।फीस में बढ़ोतरी 20 जून 2026 को की गई थी और नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है।36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गई है. अगर यही पासपोर्ट तत्काल बनवाना है तो फीस 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो गई है।
वहीं 60 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये हो गई है।60 पन्नों वाले पासपोर्ट की तत्काल फीस भी 4,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये हो गई है. इसके अलावा 60 पन्नों वाला पासपोर्ट खो जाने या खराब होने पर तत्काल नया पासपोर्ट बनवाने की फीस भी बढ़ी है. अब इसके लिए 8,500 रुपये देने होंगे जबकि पहले यह फीस 5,500 रुपये थी।


