अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के लिए ग्रीन कार्ड पाने की चाहत रखने वाले विदेशी नागरिकों, खासकर लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक ज़रूरी खबर है। US सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) ने स्थायी निवास के लिए आवेदन करने वाले फ़ॉर्म में एक बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है, जिसके तहत अगले महीने एक नया फ़ॉर्म जारी किया जाएगा।
USCIS की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, ग्रीन कार्ड के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्य फ़ॉर्म, I-485 (स्थायी निवास के पंजीकरण या स्थिति में बदलाव के लिए आवेदन) को अपडेट किया जा रहा है। इस नए फ़ॉर्म की वर्शन तारीख 18 सितंबर, 2026 होगी, जो 20 जनवरी, 2025 वाले पुराने फ़ॉर्म की जगह लेगा।इस बदलाव की सबसे अहम बात यह है कि इमिग्रेशन विभाग दोनों फ़ॉर्म को एक साथ स्वीकार करने के लिए कोई अतिरिक्त समय (ग्रेस पीरियड) नहीं देगा।
इसका मतलब है कि: अगर आपका आवेदन 18 सितंबर को या उसके बाद जमा किया जाता है (चाहे डाक से भेजा गया हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप से), तो केवल नया फ़ॉर्म ही स्वीकार किया जाएगा। अगर 18 सितंबर या उसके बाद पुराना फ़ॉर्म भेजा जाता है, तो USCIS बिना किसी समीक्षा के उसे सीधे खारिज कर देगा। इसके विपरीत, नया फ़ॉर्म 18 सितंबर से पहले जमा नहीं किया जा सकता है।
विभाग के अनुसार, फ़ॉर्म I-485 में यह बदलाव हाल ही में घोषित ‘पब्लिक चार्ज’ नियमों को ठीक से लागू करने के लिए किया गया है। ‘पब्लिक चार्ज’ नियम के तहत यह जांचा जाता है कि क्या कोई आवेदक भविष्य में अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से अमेरिकी सरकार से मिलने वाली वित्तीय या सामाजिक सहायता पर निर्भर रह सकता है।अमेरिका में टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य विशेष क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है।
सालाना वीज़ा कोटा के कारण, कई भारतीयों को ग्रीन कार्ड के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे में, उनके लिए नियमों का बारीकी से पालन करना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी तकनीकी गलती की वजह से उनका आवेदन खारिज न हो जाए।
गौरतलब है कि फ़ॉर्म I-485 भरने वाले आवेदक अपनी प्रक्रिया के दौरान काम करने और यात्रा करने की अनुमति के लिए भी एक साथ आवेदन कर सकते हैं। USCIS ने स्पष्ट किया है कि इस समय आवेदन शुल्क या समय-सीमा में कोई अन्य बदलाव नहीं किया गया है। आवेदकों और उनके वकीलों की सुविधा के लिए नए फ़ॉर्म और दिशानिर्देशों का प्रीव्यू पहले ही USCIS की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।


