कनाडा सरकार ने वीजा नियमों में कुछ राहत दी है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) ने बिल C-12 के तहत नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब कनाडा पहुंचने के 14 दिनों के अंदर शरणार्थी का दावा (Asylum Claim) दायर किया जा सकता है।IRCC के अनुसार, यह बदलाव सिस्टम में बढ़ रही अर्जियों के बोझ को कम करने, प्रशासनिक देरी को खत्म करने और इमिग्रेशन प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए किए गए हैं।
इससे जरूरतमंद लोगों को समय पर सुरक्षा मिल सकेगी।यह बदलाव उन लोगों के लिए प्री-रिमूवल रिस्क असेसमेंट (PRRA) का सुरक्षा विकल्प भी बरकरार रखेंगे, जो अंतिम तारीख के कारण अयोग्य माने जाते है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी को भी ऐसी जगह न भेजा जाए जहां उनकी जान को खतरा हो।
शरणार्थी वीजा के लिए अर्जी की समय-सीमा एक साल थी, जिसकी वजह से इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड (IRB) में केसों का भारी बैकलॉग हो गया था। इससे सच्चे जरूरतमंदों को भी अपनी सुनवाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था।व्यक्ति अब कनाडा पहुंचने के एक साल के अंदर शरण का दावा कर सकता है।
अगर पहुंचने के एक साल बाद दावा दायर किया जाता है, तो उसका केस IRB को नहीं भेजा जाएगा और उसे अयोग्य माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आधिकारिक चौकी के अलावा किसी अन्य रास्ते से अमेरिका से कनाडा बॉर्डर पार करता है, तो उसे 14 दिनों के अंदर शरण का दावा दायर करना होगा। 14 दिनों बाद किए गए दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
शरणार्थी प्रणाली को तेज और आसान बनाने के लिए अब ऑनलाइन अर्जियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार केवल पूर्ण रूप से दस्तावेजी अर्जियों को स्वीकार करेगी, ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।सरकार के पास अब जनहित में वीजा, वर्क परमिट या स्टडी परमिट जैसे दस्तावेजों को रद्द करने, निलंबित करने या संशोधित करने की व्यापक शक्तियां हैं।
ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार को संसद को सूचित करना होगा।नए नियमों के कारण शरण के लिए अयोग्य पाए जाने वाले लोगों के लिए पूर्व-हटाव जोखिम मूल्यांकन (PRRA) का सुरक्षा विकल्प उपलब्ध रहेगा। यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भी ऐसे देश में वापस न भेजा जाए जहां उसे जान या अत्याचार का खतरा हो।


