Tuesday, June 9, 2026

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खान सर को जिला अदालत से राहत ,गिरफ्तारी पर रोक

फेमस टीचर और यूट्यूबर खान सर को जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हमला और फायरिंग मामले में खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी, जिसपर अब पटना जिला अदालत ने रोक लगा दी है। दरअसल, खान सर ने सोमवार (8 जून) को अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) के लिए कोर्ट में अपील की थी।

इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी है।जानकारी के लिए बता दें कि खान सर से जुड़ा मामला बीते 2 जून का है, जब उनके कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग और मारपीट की गई थी। इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें देखा गया कि संस्थान के ही दो सिक्योरिटी गार्ड ने गोलियां चलाई।

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों गार्ड्स को हिरासत में लिया।हिरासत में पूछताछ के दौरान फायरिंग करने के आरोपी सिक्योरिटी गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही हवा में गोलियां चलाई थी। शुरुआत में खान सर ने दावा किया था कि उनके प्रतिद्वंद्वी कोचिंग सेंटर वालों ने उनके संस्थान पर फायरिंग करवाई।

हालांकि, बाद में उन्होंने यह बयान वापस ले लिया. इसके बाद सुरक्षा गार्ड और खान सर के बयानों में अंतर पाए जाने और खान सर पर सीधे आरोप लगने के बाद आर्म्स एक्ट के तहत उनपर केस दर्ज हुआ और फिर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी।KGS यानी खान ग्लोबल स्टडीज में अग्नि सुरक्षा निरीक्षण के दौरान कई संरचनात्मक खामियां पाई गई।

बिहार पुलिस ने कहा कि संस्थान को एक हफ्ते के अंदर इन खामियों को दूर करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के एक निजी अस्पताल में लगी आग में कम से कम सात लोगों की मौत के कुछ दिनों बाद यह अग्नि सुरक्षा जांच की गई।बता दें, केजीएस यानी खान ग्लोबल स्टडीज पटना स्थित एक कोचिंग संस्थान है, जिसकी स्थापना फैजल खान ने की थी।फैजल खान को खान सर के नाम से जाना जाता है।यह कोचिंग संस्थान छात्रों को प्रतियोगी और सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए प्रसिद्ध है।

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