Tuesday, May 26, 2026

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चंडीगढ़ ज़िला कोर्ट ने योगराज सिंह की अग्रिम ज़मानत की खारिज

पंजाबी एक्टर योगराज सिंह को महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ ज़िला कोर्ट ने उनकी अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष ने अग्रिम ज़मानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद अर्ज़ी खारिज कर दी।यह मामला वेब सीरीज़ ‘लुखे’ के एक वायरल वीडियो क्लिप से जुड़ा है, जिसमें योगराज सिंह ने कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।

अब योगराज के वकील हरमनजीत सिंह ने कहा है कि वे इस मामले में हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।चंडीगढ़ के दो वकीलों, उज्ज्वल भसीन और जतिन वर्मा ने इस मामले में SSP के पास शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर एक 17-सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है।

बताया गया कि यह क्लिप हिंदी वेब सीरीज़ ‘लुखे’ के एक एपिसोड का हिस्सा था, जो 8 मई, 2026 को Amazon Prime Video पर रिलीज़ हुई थी। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि ऐसी भाषा महिलाओं की गरिमा और सम्मान पर सीधा हमला है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि योगराज सिंह जैसे प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा

ऐसी भाषा का इस्तेमाल समाज में महिलाओं के प्रति गलत सोच को बढ़ावा देता है। उन्होंने इसे सिख सिद्धांतों और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ बताया था। शिकायत में महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए योगराज सिंह और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी।

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