Thursday, July 16, 2026

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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को क्यों आया गुस्सा !

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिका पर गुरुवार (29 जनवरी, 2026) को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को उस वक्त गुस्सा आ गया, जब प्रस्ताव दिया गया कि अलग-अलग जातियों के लिए हॉस्टल भी अलग-अलग होने चाहिए।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ये कैसी बातें हो रही हैं, हम सबके साथ हॉस्टल में रहा करते थे और अब तो इंटर-कास्ट शादियां भी होने लगी है।सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉमाल्या बागची की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी।सीजेआई ने कहा कि कॉलेजों में रैगिंग के दौरान जो चीजें होती हैं,

उसमें सबसे खराब बात ये है कि साउथ या नॉर्थ-ईस्ट से आने वाले छात्र जब अपना कल्चर साथ लेकर आते हैं और जो छात्र उनके बारे में नहीं जानते, वह इस पर टिप्पणियां करने लगते है।कोर्ट ने नए नियमों में जातियों के लिए अलग-अलग हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर कहा, ‘भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए. अब देश में इंटर-कास्ट शादियां हो रही हैं और हम सब भी सभी जातियों के छात्र हॉस्टल में साथ रहा करते थे।

.’ उन्होंने कहा कि 75 सालों में हमने वर्गहीन समाज बनाने की दिशा में जो कुछ भी हासिल किया है, क्या अब हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे है।वकील ने कहा कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के अलावा बाकी जातियों से होने वाले भेदभाव के भी उदाहरण दे सकते है। उन्होंने कहा कि वह सेक्शन 3(c) पर रोक की मांग कर रहे है।

यहां यह मान लिया गया है कि भेदभाव सिर्फ कुछ ही तबके के साथ हो सकता है। सीजेआई ने उनसे कहा कि इसकी जरूरत नहीं. कोर्ट सिर्फ यही देख रहा है कि नए नियम अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) के हिसाब से सही हैं या नहीं।सीजेआई ने पूछा कि अगर कोई दक्षिण भारतीय छात्र उत्तर भारत के कॉलेज में आता है या

उत्तर भारत का छात्र दक्षिण के कॉलेज में पढ़ने जाता है और उस पर अनुचित टिप्पणी होती है, तो क्या धारा 3(e) में उस पर बात की गई है. वकील ने इस पर कहा कि हां।उन्होंने कहा कि यही हमारा कहना है कि कुछ जातियों के लिए अलग से एक धारा बनाने की जरूरत नहीं थी।

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