Wednesday, October 7, 2026

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हाईकोर्ट में DA मामले में चीफ सेक्रेटरी पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में हुए पेश

पंजाब सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के मामले में आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में खुद पेश हुए। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पंजाब के एडवोकेट जनरल को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप कोर्ट को चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि कोर्ट के जारी आदेशों का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया।

कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार की अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं आई है। ऐसे में सरकार हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर है। एडवोकेट जनरल से भी कड़ी पूछताछ की गई और पूछा गया, “आप सरकार को क्या कानूनी राय दे रहे हैं?” कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में कमियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है।

कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार की कार्रवाई ऐसी है कि कोर्ट को चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की कमियों को दूर करना तो दूर, इस मामले का अभी तक ज़िक्र तक नहीं हुआ है। इस पर हाई कोर्ट ने पूछा, “सरकार क्या कर रही है?”

कोर्ट ने कहा कि यह हाई कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन का सीधा मामला है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार इस पूरे मामले में हाई कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार ने 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और आज 5 अक्टूबर है। इसके बावजूद न तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है

और न ही पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि इससे सरकार की मंशा साफ दिखती है। कोर्ट ने कहा कि यहां हर बार पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग अपील का हवाला देकर सुनवाई में देरी कर रही है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार हाई कोर्ट के साथ लुका-छिपी का खेल खेल रही है

और सिर्फ मामले में देरी करने की कोशिश कर रही है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार लाखों सरकारी कर्मचारियों के हितों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। कोर्ट ने साफ किया कि हाई कोर्ट के प्रति सरकार का जो रवैया है, उसका खामियाजा अब सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद हाई कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से पंजाब सरकार की अपील के मौजूदा स्टेटस के बारे में जानकारी लेकर कल सुबह कोर्ट को बताए।

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