सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवारा कुत्तों पर दिए गए बयान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को मारने पर CM भगवंत मान के बयान को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में पूछा, “अगर मुख्यमंत्री कोई बयान देते हैं, तो क्या हमें अपना आदेश बदल देना चाहिए?” कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने से इनकार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को आदेश को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। “आपको वहीं जाना चाहिए।”


