नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आम चुनावों के लिए 26 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 29 मई को होगा। प्रशासन द्वारा लोगों से स्वतंत्र, निष्पक्ष होकर मताधिकार का प्रयोग करने को कहा गया है।
इस संबंधी पंजाब सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत 26 मई, 2026 मंगलवार को पंजाब राज्य में आम छुट्टी घोषित की है। यह फैसला 26 मई, 2026 को होने वाले नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आम चुनावों में वोटरों को वोट डालने में आसानी के लिए लिया गया है। चंडीगढ़ में मौजूद पंजाब सरकार के सभी ऑफिस, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन भी बंद रहेंगे।


