पाकिस्तान गई सरबजीत कौर के भारतीय पति ने एडवोकेट अली चंगेज़ी संधू के ज़रिए एक नई याचिका फाइल की है ताकि उनके भारतीय पति को तलाक दिए बिना एक पाकिस्तानी से उनकी शादी को रद्द किया जा सके और शादी को बनाए रखा जा सके। सरबजीत कौर के भारतीय पति करनैल सिंह ने लाहौर हाई कोर्ट में एक नई पिटीशन फाइल की है
ताकि सरबजीत की नासिर हुसैन से शादी को रद्द किया जा सके क्योंकि उन्होंने फेडरल शरीयत कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बनाए कानून को नहीं माना, जिसके तहत एक शादीशुदा गैर-मुस्लिम महिला को धर्म बदलने के बाद मुस्लिम पुरुष से शादी करने की इजाज़त थी।एडवोकेट अली चंगेज़ी संधू के मुताबिक, पाकिस्तान के संविधानिक कोर्ट,विशेषकर फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक शादीशुदा गैर-मुस्लिम महिला के मुस्लिम पुरुष से शादी करने के लिए कुछ नियम बनाए है।
जैसे उसे अपने घरेलू कानूनों के मुताबिक ज्यूडिशियल डिवोर्स की ज़रूरत है।उसे अपनी गैर-मुस्लिम पत्नी या पति को दो गवाहों के सामने इस्लाम अपनाने के लिए बुलाना होगा और अगर वह मना कर देता है या न्योता स्वीकार नहीं करता है, तो उसे शादी खत्म करने के लिए 90 दिन इंतज़ार करना होगा। अली चेंगज़ी संधू एडवोकेट के अनुसार, पाकिस्तान की संवैधानिक अदालतों, विशेषकर फ़ेडरल शरीयत कोर्ट ने, एक शादीशुदा गैर-मुस्लिम
महिला के लिए मुस्लिम से शादी करने के कुछ नियम तय किए हैं, जैसे कि उसे अपने घरेलू कानूनों के अनुसार ज्यूडिशियल डिवोर्स की ज़रूरत होती है। उसे अपनी गैर-मुस्लिम पत्नी या पति को दो गवाहों की मौजूदगी में इस्लाम अपनाने के लिए बुलाना होता है और अगर वह मना कर देता है या न्योता स्वीकार नहीं करता है, तो उसे शादी खत्म करने के लिए 90 दिनों तक इंतज़ार करना होगा।



