पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता हरमीत सिंह पठानमाजरा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और उसके बाद जारी समन को रद्द कर दिया है। पठानमाजरा पर अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप था।हरमीत सिंह पठानमाजरा ने सनौर विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था।
उस समय, क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने आरोप लगाया था कि पठानमाजरा ने नॉमिनेशन पेपर के साथ जमा किए गए फॉर्म-26 हलफनामे में गलत जानकारी भरी थी। इस शिकायत के आधार पर, 10 फरवरी, 2022 को पटियाला के जुलकान पुलिस स्टेशन में IPC और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
इसके बाद, पटियाला के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने उन्हें 13 अप्रैल, 2023 को समन जारी किया। कोर्ट ने साफ़ किया कि लगाए गए सभी आरोप ‘गंभीर’ नहीं थे।सीआरपीसी के सेक्शन 155 के नियमों के मुताबिक, ऐसे मामलों में पुलिस मजिस्ट्रेट की पहले से इजाज़त के बिना FIR दर्ज नहीं कर सकती या जांच नहीं कर सकती। क्योंकि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच की थी, इसलिए पूरी कार्रवाई गैर-कानूनी थी।



