Wednesday, February 4, 2026
Google search engine
Homeपंजाबपंजाब सरकार ने अमृतपाल सिंह की पैरोल अर्जी को किया खारिज

पंजाब सरकार ने अमृतपाल सिंह की पैरोल अर्जी को किया खारिज

पंजाब सरकार ने खडूर साहिब से लोकसभा सदस्य अमृतपाल सिंह की संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए दी गई अस्थायी पैरोल की अर्जी को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का मानना है कि अगर अमृतपाल को अस्थायी तौर पर जेल से रिहा किया जाता है, तो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

इसी डर के कारण उनकी पैरोल पिटिशन रद्द कर दी गई है।पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछले महीने पंजाब सरकार को अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई की पिटिशन पर सात कार्यदिवसों के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया था। अमृतपाल के वकील ईमान सिंह खारा ने कहा कि उन्हें सोमवार को पंजाब सरकार से संसद सदस्य की रिहाई की अर्जी के संबंध में जवाब मिला है।

बजट सेशन 28 जनवरी को शुरू हुआ था और पहले चरण में 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा।बता दें कि अमृतपाल सिंह खडूर साहिब से संसद सदस्य हैं। इस वक्त वे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत रोक-टोक के अधीन 23 मार्च 2023 से हिरासत में हैं। अमृतपाल सिंह इस समय एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments