पंजाब सरकार ने खडूर साहिब से लोकसभा सदस्य अमृतपाल सिंह की संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए दी गई अस्थायी पैरोल की अर्जी को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का मानना है कि अगर अमृतपाल को अस्थायी तौर पर जेल से रिहा किया जाता है, तो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
इसी डर के कारण उनकी पैरोल पिटिशन रद्द कर दी गई है।पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछले महीने पंजाब सरकार को अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई की पिटिशन पर सात कार्यदिवसों के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया था। अमृतपाल के वकील ईमान सिंह खारा ने कहा कि उन्हें सोमवार को पंजाब सरकार से संसद सदस्य की रिहाई की अर्जी के संबंध में जवाब मिला है।
बजट सेशन 28 जनवरी को शुरू हुआ था और पहले चरण में 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा।बता दें कि अमृतपाल सिंह खडूर साहिब से संसद सदस्य हैं। इस वक्त वे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत रोक-टोक के अधीन 23 मार्च 2023 से हिरासत में हैं। अमृतपाल सिंह इस समय एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।



