आमदनी से ज्यादा संपत्ति के मामले में शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के करीबी रिश्तेदार गजपत सिंह ग्रेवाल को बड़ी राहत मिली है। मोहाली की अदालत ने ग्रेवाल द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।जानकारी के अनुसार, पंजाब विजीलेंस ब्यूरो द्वारा 25 जून 2025 को बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आमदनी से ज्यादा संपत्ति बनाने के आरोप के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में शुरुआती दौर में गजपत सिंह ग्रेवाल को गवाह के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन बाद में जांच के दौरान उन्हें आरोपी के रूप में नामजद कर लिया गया।विजीलेंस जांच के अनुसार ग्रेवाल पर आरोप है कि वे मजीठिया के कथित बेहिसाब पैसे को अपनी बेवरेज कंपनी के जरिए सफेद करने में सह-आरोपी के रूप में शामिल रहे हैं।
आज जज हरदीप सिंह की अदालत ने दलीलें सुनने के बाद गजपत सिंह ग्रेवाल को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत द्वारा आदेश दिया गया है कि ग्रेवाल 15 अप्रैल को जांच में शामिल हों। मोहाली स्थित जिला अदालत में यह फैसला सुनाया गया है।


