उद्योग और वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली तथा स्थानीय सरकारों के बारे में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों और शेडों को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए नीति में महत्वपूर्ण सुधारों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही फ्रीहोल्ड प्लॉट धारकों के लिए आवंटन के बाद की सेवाओं को व्यापक रूप से तर्कसंगत बनाने को भी स्वीकृति दे दी गई है।
औद्योगिक क्षेत्र के हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श और समूह मंत्रियों की सिफारिशों के बाद किए गए ये सुधार व्यापार करने की आसानी को और मजबूत करेंगे तथा एक पारदर्शी, निवेशक-अनुकूल औद्योगिक इकोसिस्टम बनाने के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।
**मुख्य सुधार: लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में तबादला**मुख्य फैसलों पर प्रकाश डालते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा:- सिर्फ 5 प्रतिशत तबादला शुल्क निर्धारित किया गया है।- 30 अप्रैल, 2026 तक किए गए तबादलों के लिए स्टैंप ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट।- जहां अन-अर्जित वृद्धि धारा लागू नहीं है, वहां खर्चों की छूट के माध्यम से महत्वपूर्ण राहत।- विशेष मामलों में, बार-बार लगने वाली फीस के लिए एक ही फीस लागू की गई है।
कई सेवाओं के लिए वार्षिक नवीनीकरण खर्चे बंद कर दिए गए हैं।तुरंत तबादले को प्रोत्साहित करने और पुराने मुद्दों के निपटारे के लिए:- लंबित तबादलों और परिवर्तन संबंधी मामलों का समयबद्ध निपटारा।- तुरंत तबादलों के लिए एकमुश्त स्टैंप ड्यूटी में छूट।कागजी कार्रवाई को सरल बनाना:- मॉर्टगेज लीज डीड्स के मामले में बैंक पत्र ही पर्याप्त है।- अन-अर्जित वृद्धि धारा पर स्पष्टता।


